Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

Elections: कौन लड़ सकता है चुनाव? जानिए क्या कहता है भारत का संविधान

हमारा पूरा देश, लोकतंत्र के महापर्व यानि आम चुनाव का बेशब्री से इंतजार कर रहा है। करे भी क्यों ना, चुनाव एक मौका होता है अपने पसंद के नेता को अपने क्षेत्र, राज्य या देश के नेतृत्व की बागडोर सौंपने का।

भारत में 18वां लोकसभा चुनाव जल्द ही होने वाला है। तमाम पार्टियों के साथ-साथ चुनाव आयोग भी चुनाव की तैयारियों में पूरी मुस्तैदी से जुट चुका है। कई लोगों के मन में चुनाव को लेकर कई सवाल होंगे।

Who can Contest in election

आप ये भी जानना चाहते होंगे कि आखिर हमारे देश में कौन चुनाव लड़ सकता है कौन नहीं। तो हम आपके इस सवाल का जवाब आज दे ही देते हैं। तो आइए जानते हैं भारत में चुनाव में खड़ा होने के लिए कौन सी चीजें जरुरी हैं।

कौन लड़ सकता है चुनाव?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84-ए के अनुसार कौन संसद का सदस्य बनने के योग्य है इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके अनुसार जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, उसे चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है।

लोकसभा, विधानसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी उतरने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होने के साथ-साथ कम से कम 25 वर्ष की उम्र क होना जरुरी है। चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों की न्यूनतम उम्र 25 साल निर्धारित की गई है। इससे कम उम्र का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4(डी) के अनुसार, जिस व्यक्ति का नाम संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में नहीं है, वह चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है।

इसके अलावा वह व्यक्ति जिसे किसी मामले में दो साल या उससे अधिक की सजा हुई हो, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है।

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+