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DDU-GKY: क्या है ग्रामीण कौशल योजना? जानिए कौन उठा सकता है इसका लाभ, कैसे करें अप्लाई

DDU-JKY: दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), जिसे ग्रामीण कौशल योजना (जीकेवाई) के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक कौशल विकास पहल है। डीडीयू-जीकेवाई का प्राथमिक उद्देश्य 15 से 35 वर्ष की आयु के गरीब ग्रामीण युवाओं को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) और अन्य चिन्हित एजेंसियों के माध्यम से कार्यक्रम को क्रियान्वित करता है। डीडीयू-जीकेवाई के तहत प्रदान किया जाने वाला कौशल प्रशिक्षण स्थानीय नौकरी बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है और राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के साथ संरेखित है।

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प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, प्रतिभागियों के लिए वेतन रोजगार या स्वरोजगार सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं। आजीविका स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्लेसमेंट के बाद सहायता और ट्रैकिंग भी प्रदान की जाती है। भारत सरकार डीडीयू-जीकेवाई को वित्तपोषित करती है, जो कौशल प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे के विकास और कार्यान्वयन एजेंसियों के क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

वंचित समूहों पर विशेष ध्यान

इस योजना में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दिव्यांग व्यक्तियों और उग्रवाद या उग्रवाद से प्रभावित लोगों जैसे सामाजिक रूप से वंचित समूहों को प्राथमिकता दी जाती है। डीडीयू-जीकेवाई का अंतिम लक्ष्य ग्रामीण युवाओं को स्थिर नौकरी पाने या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाकर गरीबी को कम करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान मिल सके।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के लिए आवेदन कैसे करें?

आवेदन प्रक्रिया: प्रशिक्षण प्रदाता के आधार पर आवेदन प्रक्रिया थोड़ी भिन्न हो सकती है। आमतौर पर, आपको प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रदान किया गया एक आवेदन पत्र भरना होगा। इस फॉर्म में आपको व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता और आपकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है।

दस्तावेज जमा करना: आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें। इन दस्तावेजों में आयु का प्रमाण, निवास का प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि), शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), और प्रशिक्षण द्वारा निर्दिष्ट कोई भी अन्य दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। प्रदाता.

चयन प्रक्रिया: प्रशिक्षण प्रदाता डीडीयू-जीकेवाई दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड और अन्य मापदंडों के आधार पर आवेदनों की जांच करेगा और उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा।

कौशल प्रशिक्षण: चयनित होने पर, आपको डीडीयू-जीकेवाई के तहत डिजाइन किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार कौशल प्रशिक्षण से गुजरना होगा। प्रशिक्षण की अवधि और प्रकृति उस विशिष्ट कौशल विकास कार्यक्रम पर निर्भर करेगी जिसके लिए आपने आवेदन किया है।

प्लेसमेंट सहायता: सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, प्रशिक्षण प्रदाता आपको उपयुक्त वेतन रोजगार या स्व-रोजगार के अवसर खोजने में सहायता करेगा। वे आपकी आजीविका की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्लेसमेंट के बाद सहायता भी प्रदान कर सकते हैं।

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