Exit polls: आखिर क्या होता है एग्जिट पोल? क्या है इसके नियम, जानें सब कुछ

एग्जिट पोल्स में बताया जाता है कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन रही है? किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिलेंगी? ऐसे में जानिए कैसे होते हैं एग्जिट पोल?

What is exit polls: गुजरात चुनाव के अंतिम चरण के मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल आना शुरू हो गए। शाम 5 बजे के बाद तमाम एजेंसियों के साथ मिलकर न्यूज चैनल्स की तरफ से एग्जिट पोल जारी किए गए हैं। किसी भी चुनाव के एग्जिट पोल के परिणामों को अंतिम वोट डाले जाने तक जारी नहीं किया जा सकता। एग्जिट पोल्स में बताया जाता है कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन रही है? किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिलेंगी? ऐसे में जानिए कैसे होते हैं एग्जिट पोल?

क्या होते हैं एग्जिट पोल ?

क्या होते हैं एग्जिट पोल ?

एग्जिट पोल वोटिंग के बाद और चुनाव परिणाम से पहले उत्सुकता पैदा करते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि काउंटिग से पहले यह सटीक परिणाम की भविष्यवाणी कर देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि एग्जिट पोल आखिर असल में होते क्या हैं? दरअसल, एग्जिट पोल एक तरह का इलेक्शन सर्व होता है, जिसमें वोटिंग वाले दिन सर्वे एजेंसियां और न्यूज चैनल के रिपोर्ट्स पोलिंग बूथ से बाहर निकलने वाले मतदाओं से सवाल पूछते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब के आधार पर अंदाजा लगाकर कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है और पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? इसके बारे में बताया जाता है।

सर्वे एजेंसी और न्यूज चैनल करते हैं एग्जिट पोल

सर्वे एजेंसी और न्यूज चैनल करते हैं एग्जिट पोल

भारत में एग्जिट पोल कई एजेसियों की ओर से कराए जाते हैं, जो अक्सर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइअप में होते हैं। वैसे यह सर्वे दो तरह से होते हैं। पहला सीधा जनता से सवाल और दूसरा ऑनलाइन। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के निदेशक संजय कुमार के द इंडियन एक्सप्रेस में छपे आर्टिकल के मुताबिक भारत में एग्जिट पोल का इतिहास 1957 में दूसरे लोकसभा चुनाव से रहा है। इस दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने इस तरह का सर्वे कराया था।

एग्जिट पोल को लेकर नियम

एग्जिट पोल को लेकर नियम

वहीं भारत में एग्जिट पोल को लेकर बनाए गए नियम के मुताबिक वोटिंग शुरू होने से पहले और आखिरी चरण के खत्म होने तक इसे नहीं दिखाया जा सकता है। जैसे की गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचित किया कि 12 नवंबर को सुबह 8 बजे से 5 दिसंबर को शाम 5.30 बजे के बीच कोई भी एग्जिट पोल जारी करना प्रतिबंधित होगा।

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