प. बंगाल ने ड्राइविंग करते समय मोबाइल के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध, पकड़े गए तो....
कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने मुर्शिदाबाद में हुई बस त्रासदी के बाद ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इस बस हादसे में 42 लोगों की मृत्यु हो गई थी। राज्य परिवहन निगमों के अधिकारियों ने बताया कि, इस नियम से लोगों पर जुर्माना और निलंबन दोनों को तहत कार्रवाई हो सकती है।
29 जनवरी को हुई बस दुर्घटना में जिंदा बचे एक एक जोड़े ने जांच में बताया कि, ड्राइवर गाड़ी चलते समय फोन पर बात कर रहा था। जिसके चलते उसका बस से नियंत्रण खत्म हो गया और बस रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई बस दुर्घटना में अबतक मरने वालों की संख्या बढ़कर 42 हो चुकी है। इस बस में 50 लोग सवार थे, यह बस नदिया जिले के शिकारपुर से मालदा जा रही थी।
दक्षिण बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एसबीएसटीसी) के अध्यक्ष तमोनाश घोष ने कहा कि यह नियम तत्काल लागू होगा और अगर ड्यूटी पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए कोई भी ड्राइवर पकड़ा जाता है तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा और जर्माना भी लगाया जाएगा। इसी तरह के नियम उन ड्राइवरों के लिए भी हो जो शराब के नशे में बस चलाते पकड़े जाएंगे। सरकार बसों में सीसीटीवी कैमरे लगवा रही है। जिससे नियमों का कड़ाई से पालन किया जा सके।
अभी तक 600 बसों में से 120 बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। जल्द ही हम वाकी रूट की बसों को सीसीटीवी कमरे लगा देंगे। इससे हमे बस के ड्राइवरों के व्यवहार का पता चलेगा। वहीं उत्तर बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एनबीएसटीसी) के अध्यक्ष मिहिर गोस्वामी ने कहा कि ड्राइविंग सीट पर ड्राइवरों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रत्येक डिवीजन को निर्देश दे दिए गए हैं। गोस्वामी ने कहा कि, ड्राइवर को तीन से चार महीने के लिए निलंबित किया जाएगा। अगर जांच में वह दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।