भगोड़े विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, ये याचिका की गई खारिज
भारत से भाग कर विदेश में शरण लेने वाले विजय माल्या की सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी है जिसमें उसने मुंबई की एक कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

भारत से भागकर विदेश में सालों से शरण लिए बिजनेसमैन विजय माल्या को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विजय माल्या की ओर से मुंबइ की एक अदालत की कार्यवाही चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें विजय माल्या को भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया है और उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है।
माल्या के वकील ने दी ये दलील
भगोड़े विजय माल्या की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि वह अपने मुवक्किल से संपर्क करने और इस पर कोई निर्देश प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी।
बेंच ने क्या कहा
जस्टिस अभय एस ओका और राजेश बिंदल की बेंच ने इस केस की सुनवाई करते हुए कहा याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता के वकील को कोई निर्देश नहीं दे रहा है। इस बयान के मद्देनजर, गैर-अभियोजन के लिए याचिका खारिज की जाती है।
2016 से 9 हजार करोड़ का डिफॉल्ट करके चल रहा फरार
बता दें विजय माल्या 9 हजार करोड़ का डिफॉल्ट करके मार्च 2016 में यूनाइटेड किंगडम भाग गया था । माल्या 9,000 करोड़ रुपये के डिफॉल्ट के मामले में भारत का अपराधी है। ये वो धनराशि है जो विजय माल्या को कई बैंकों द्वारा उसकी किंगफिशर एयरलाइंस (केएफए) को उधार दिया गया था।












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