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सड़क हादसे में पीड़ित परिवार को मिला अभी तक का सबसे बड़ा 1.47 करोड़ का मुआवजा

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बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक सड़क हादसे में मारे गए मृतक के परिवार को 1.47 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। किसी भी सड़क हादसे में मिलने वाला यह मुआवजा अभी तक की सबसे बड़ी रकम है। देश में अब तक किसी भी परिवार को सड़क हादसे में इतना बड़ा मुआवजा नहीं दिया गया है।

victims family received the largest compensation of 1.47 crore in the road accident

इसके पीछे मृतक की नौकरी और उसकी उम्र बताई जा रही है। दरअसल, सड़क हादसे में मरने वाले शख्स की उम्र 40 वर्ष से कम थी और वह 1 लाख रुपये प्रतिमाह की पर्मानेंट नौकरी करता था। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुई कोर्ट में इंश्योरेंस कंपनी को इनता बड़ा मुआवजा देने का आदेश दिया। बता दें कि, मामला 15 जनवरी 2016 का है जब यह यह दुर्घटना घटी। मृतक अपनी बाइस से घर की तरफ जा रहा था तभी पीछे से आ रही लॉरी ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार को काफी चोटें आईं और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया।

इस मामले में कोर्ट में लॉरी के इंश्योरेंस कपनी को आदेश दिया कि वह मृतक के परिवार को मुआवजे को तौर पर 1,39,83,595 दे। इस फैसले से इंश्योरेंस कंपनी को काफी बड़ा झटका लगा और उसने फैसले के खिलाफ याचिका डाली। इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी दलील में कहा कि लॉरी चालक का ड्राइविंग लाइसेंस फेक था जिस वजह से कंपनी इस मुआवजे को भरने के लिए बाध्य नहीं है। इस पर कोर्ट ने जांच करने पर पाया कि इंश्योरेंस कंपनी ने जिस शख्स कम नाम पर गाड़ी रजिस्टर किया था उसका नाम सुभाष कुमार यादव है और लाइसेंस भी उसी के नाम पर बना है।

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मृतक की उम्र 40 वर्ष से कम थी और उसके परिवार में माता-पिता, पत्नी और दो मासूस बच्चे हैं। कोर्ट ने मृतक की सैलरी उसकी उम्र और उसके रियरमेंट तक के समय की राशी को जोड़ के इतना बड़ा मुआवजा देने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने कहा, मृकत अभी युवा था और उसकी नौकरी का समय बचा हुआ था ऐसे में उसके परिवार का पालन पोषण भी उसी के उपर था। इसलिए उसकी सैलरी को देखते हुए मुआवजे की रकम 1,47,23,155 बनती है।

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English summary
victim's family received the largest compensation of 1.47 crore in the road accident
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