उत्तराखंड: क्रिसमस और न्यू ईयर की रात यहां लगेगा नाइट कर्फ्यू, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश
नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के बीच क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों को देखते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को नैनीताल में क्रिसमस और 31 दिसंबर की रात नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि क्रिसमस और न्यू ईयर की शाम देहरादून, नैनीताल और मसूरी में भीड़ इकट्ठी ना होने पाए, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।

गौरतलब है कि उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामलों में कमी नहीं आ रही है, ऐसे में क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए बड़ी संख्या में लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने का भी खतरा है। इस क्रम में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। बता दें कि राज्य में पिछले 24 घंटे में 564 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 8 संक्रमित मरीजों ने महामारी के चलते दम तोड़ दिया।
वहीं, उत्तराखंड में अब तक कुल संक्रमितों की संक्या 87940 हो गई है जबकि राज्य में 5507 एक्टिव मरीज हैं। इन मरीजों को विभिन्न शहरों के अस्पताल में इलाज चल रहा है। राज्य में कोरोना वायरस के सबसे अधिक ममले देहरादून और नैनीताल से सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जिले में सबसे अधिक 230 और नैनीताल में 113 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हरिद्वार में भी बड़ी संख्या में कोरोना मरीज मिल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हरिद्वार में 37, ऊधमसिंह नगर 31 और पिथौरागढ़ 30 कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है।
यह भी पढ़ें: बड़ी लापरवाही: UK से आए 5 कोरोना संक्रमित यात्री चकमा देकर फरार, आंध्र प्रदेश में पकड़ी गई महिला












Click it and Unblock the Notifications