सीट बेल्ट, डीएल, हेलमेट तो ठीक, लुंगी बनियान में ट्रक ट्रैक्टर चलाने पर भी भारी जुर्माना
सीट बेल्ट, डीएल, हेलमेट को ठीक, लुंगी बनियान में ट्रक ट्रैक्टर चलाने पर भी भारी जुर्माना
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नई दिल्ली। सितंबर माह में नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद से ही ये लगातार चर्चा में है। एक्ट के तहत दुपहिया वाहन या कार में होने पर किसी भी नियम के उल्लंघन पर जुर्माना राशि कई गुना बढ़ा गई है। इसके साथ-साथ अब उत्तर प्रदेश के ट्रक ड्राइवरों को लुंगी बनियान, चप्पल पहनकर ड्राइव करने पर 2000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। कमर्शियल और भारी वाहनों के ड्राइवर्स के लिए तय ड्रेस कोड के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने को भी कई गुना बढ़ा दिया गया है।

ट्रक, ट्रैक्टर भारी वाहनों के ड्राइवरों का ड्रेस कोड
ट्रक, ट्रैक्टर और दूसरे कमर्शिल भारी वाहनों के ड्राइवरों को फुल पैंट, शर्ट या टीशर्ट और जूते पहनने होंगे। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर ड्राइवरों ने प्रॉपर ड्रेस कोड का पालन नहीं किया तो उन्हें 2000 रुपए जुर्माना भरना होगा। ऐसे में लुंगी, बनियान और चप्पल वगैरह पहनकर ट्रक चलाते दिखने वाले ड्राइवरों को अब जुर्माना देना पड़ा सकता है।

पहले से ही है नियम
भारी वाहनों के ड्राइवरों के लिए ड्र्स कोड ब्रिटिश राज के समय से कानून में हैं। 1989 में जब इस एक्ट में संशोधन करते हुए 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया था। नए संसोधन के बाद जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। यह नियम हेल्पर और परिचालकों पर भी लागू होता है।
उत्तर प्रदेश के अडिश्नल ट्रांसपॉर्ट कमिश्नर गंगाफल ने बताया कि केंद्रीय एमवी अधिनियम ने राज्यों को कुछ यातायात सुरक्षा नियमों को बनाने और इन नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया गया है। कानून के तहत, लुंगी और बनियान पहनने वाले ट्रकों, ट्रैक्टरों और अन्य ऐसे भारी और हल्के वाणिज्यिक वाहनों की अनुमति नहीं है।

चर्चा में है नया कानून
मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 सितंबर महीने से लागू हो गया है, जिसके बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लग रहा है। इससे देश के कई हिस्सों से बड़ी-बड़ी राशि में चालान कटने की खबरें रही हैं। कई जगहों पर 40, 50 या उससे भी ज्यादा का जुर्माना लगाया गय है। इस कानून पर कुछ लोग इसके हिमायती हैं तो कुछ आलोचना कर रहे हैं।












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