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मर्दों का खुले में पेशाब करना अनैतिक पर महिलाओं का अपमान नहीं: कोर्ट

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नयी दिल्ली। हम सब जानते हैं कि मर्दों का खुले में पेशाब करना अनैतिक काम हैं, लेकिन किसी भी महिला का अपमान नहीं। ये कहना है गुजरात की एक अदालत का। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक खुले में पुरुषों द्वारा पेशाब करना महिलाओं का अपमान नहीं हैं। खबर के मुताबिक जस्टिस जेबी परदीवाला ने ये फैसला एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया है।

gujarat high court

वडोदरा निवासी श्याम सुंदर धोबी और एक वकील चेतन गोरे के खिलाफ मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। आपको बता दें कि एक महिला चाय विक्रेता उषा बेन ओडे ने श्याम सुंदर धोबी के खिलाफ उनकी स्टाल के निकट पेशाब करने के कारण अपने अपमान का मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने आरोप लगाया कि उनकी दुकान के सामने पेशाब करने से उनका अपमान हुआ है।

इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि किसी का खुले में पेशाब करना गलत है लेकिन इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचता और न ही यह किसी के महिला के अपमान का कारण हो सकता है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने धारा 354 को खारिज करते हुए तीनों को आरोप मुक्त कर दिया।

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English summary
In one of its recent observations, the Gujarat high court has observed that peeing in the public may be an indecent act, but it does not amount to outraging a woman's modesty.
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