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उपहार अग्नि कांड: 60 करोड़ जुर्माना भरेंगे, लेकिन जेल नहीं जाएंगे अंसल बंधु

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नयी दिल्ली। 1997 में दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में उपहार सिनेमा में हुए अग्निकांड ने 59 लोगों की जिंदगियां लील ली थी। आज 18 साल बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस बारे में अपना अहम फैसला सुनाया और आरोपी अंसल बंधुओं पर 60 करोड़ का जुर्माना लगाकर उसे आजाद कर दिया।

uphaar cinema

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सिनेमा हॉल के मालिक दोनों अंसल बंधुओं को दोषी करार दिया, लेकिन दोनों पर सिर्फ 30-30 करोड़ का जुर्माना लगा और कहा कि उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। अपने अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंसल बंधुओं को जुर्माने के तौर पर 60 करोड़ रुपए जमा करने होंगे, उन्हें जेल भेजने की जरुरत नहीं। कोर्ट ने कहा कि अंसल बंधुओं द्वारा जमा कराई गई जुर्माने की 60 करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल दिल्ली सरकार करेगी।

कोर्ट ने इस अग्निकांड के मामले में अंसल बंधुओं की सजा उनके द्वारा जेल में अब तक बिताई गई अवधि तक सीमित की। हलांकि आपको बता दें कि अपहार सिनेमा पीड़ितों की ओर से मुकदमा लड़ रहे वकील ने दोनों भाइयों को जेल भेजे जाने की मांग की थी।

गौरतलब है कि 13 जून, 1997 को अपहार सिनेमा हॉल में दोपहर तीन से शाम छह बजे तक का शो चल रहा था। इस शो के दौरान ही सिनेमा हॉल में आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हुई थी, और 100 से ज़्यादा भगदड़ में घायल हो गए थे।

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English summary
The Supreme Court said that there was no need for Ansal brothers to go to jail in the Uphaar fire tragedy where 59 cinegoers had died of asphyxia in a massive blaze that engulfed the theatre in 1997.
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