UP News: मिर्जापुर में कथित ‘जिम जिहाद’ मामले में बड़ी कार्रवाई, 10 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया

उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, जिसमें मिर्जापुर पुलिस ने जिम-आधारित ऑपरेशन से जुड़े कथित जबरन धर्म परिवर्तन, ब्लैकमेल और वित्तीय शोषण के लिए 10 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध और अवैध धर्मांतरण के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। मिर्जापुर में जिम के माध्यम से कथित तौर पर लव जिहाद और धर्मांतरण गतिविधियों में शामिल 10 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

Gangster Act crackdown in Mirzapur gym case

पुलिस के अनुसार, इस मामले में मौलवी खलीलु रहमान और जिम ट्रेनर इमरान खान समेत 10 लोगों पर संगठित गिरोह चलाने का आरोप है। आरोपियों पर जिम में आने वाली हिंदू महिलाओं को बहला-फुसलाकर धर्मांतरण कराने, ब्लैकमेल करने और आर्थिक लाभ लेने के आरोप लगाए गए हैं।

मिर्जापुर के अपर पुलिस अधीक्षक नीतेश सिंह ने बताया कि 19 जनवरी 2026 को एक महिला की शिकायत पर थाना कोतवाली देहात में मामला दर्ज किया गया था। शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं और उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर मामले में कई अन्य गंभीर धाराएं और आईटी एक्ट की धारा 67बी भी जोड़ी गई। पुलिस ने 17 अप्रैल को आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी।

जिम के जरिए महिलाओं को फंसाने का आरोप

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह का कथित सरगना इमरान खान अपने साथियों के साथ मिलकर जिम में आने वाली महिलाओं को ट्रेनिंग के बहाने अपने संपर्क में लाता था। आरोप है कि महिलाओं को प्रेमजाल में फंसाकर उनके साथ संबंध बनाए जाते थे और आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। पुलिस का दावा है कि महिलाओं पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता था और उनसे जबरन पैसे भी वसूले जाते थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

संपत्ति जब्ती की भी होगी कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों द्वारा कथित रूप से अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इन संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। फिलहाल सभी आरोपी मिर्जापुर जिला कारागार में बंद हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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