यूपी कैबिनेट में पास हुआ 'लव जिहाद अध्यादेश', जानिए कितनी होगी सजा

लखनऊ। एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी पर नया अध्यादेश यूपी की कैबिनेट में पास हो गया है। इसके तहत शादी से पहले 2 माह का नोटिस देना होगा। डीएम की अनुमति शादी के लिए जरूरी, नाम छिपाकर शादी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। राज्यपाल की मंज़ूरी के बाद ये क़ानून लागू हो जाएगा।

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    यूपी कैबिनेट में पास हुआ एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी पर नया अध्यादेश, जानिए क्‍या है

    बता दें कि यूपी के गृह विभाग ने लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मसौदा पहले ही तैयार कर लिया था। इस मसौदे को परीक्षण के लिए विधायी विभाग को भी भेज दिया गया था। हालांकि विभाग ने कानून का जो मसौदा तैयार किया है उसमें 'लव जिहाद' शब्द का जिक्र नहीं है।

    इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल कहा जा रहा है। मंगलवार की सुबह यूपी कानून आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने भी कहा कि दो अलग-अलग धर्म के लोग आपस में शादी कर सकते हैं लेकिन नए कानून में व्यवस्था अवैध रुप से धर्मांतरण को लेकर है। इसमें 3 साल, 7 साल और 10 साल की सजा का प्रावधान है। नए कानून के जरिए अवैध रुप से धर्मांतरण कर शादी करने पर रोक लगेगी।

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