यूपी कैबिनेट में पास हुआ 'लव जिहाद अध्यादेश', जानिए कितनी होगी सजा
लखनऊ। एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी पर नया अध्यादेश यूपी की कैबिनेट में पास हो गया है। इसके तहत शादी से पहले 2 माह का नोटिस देना होगा। डीएम की अनुमति शादी के लिए जरूरी, नाम छिपाकर शादी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। राज्यपाल की मंज़ूरी के बाद ये क़ानून लागू हो जाएगा।
Recommended Video

बता दें कि यूपी के गृह विभाग ने लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मसौदा पहले ही तैयार कर लिया था। इस मसौदे को परीक्षण के लिए विधायी विभाग को भी भेज दिया गया था। हालांकि विभाग ने कानून का जो मसौदा तैयार किया है उसमें 'लव जिहाद' शब्द का जिक्र नहीं है।
इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल कहा जा रहा है। मंगलवार की सुबह यूपी कानून आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने भी कहा कि दो अलग-अलग धर्म के लोग आपस में शादी कर सकते हैं लेकिन नए कानून में व्यवस्था अवैध रुप से धर्मांतरण को लेकर है। इसमें 3 साल, 7 साल और 10 साल की सजा का प्रावधान है। नए कानून के जरिए अवैध रुप से धर्मांतरण कर शादी करने पर रोक लगेगी।












Click it and Unblock the Notifications