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अनलॉक-3 में सरकार ने किए कई अहम बदलाव, जानिए क्या खुलेगा-क्या रहेगा बंद?

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस के मामले 15 लाख के पार पहुंच गए हैं। इसके बावजूद सरकार का पूरा फोकस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, जिस वजह से अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। बुधवार को गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 की गाइडलाइन जारी की। इस दौरान नियमों में काफी बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ी राहत सरकार ने नाइट कर्फ्यू में दी है। आइए जानते हैं अनलॉक-3 में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद।

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    जिम और योगा सेंटर खुलेंगे

    जिम और योगा सेंटर खुलेंगे

    गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक अनलॉक-3 31 अगस्त 2020 तक लागू रहेगा। इस दौरान नाइट कर्फ्यू पूरी तरह से हटा लिया गया है। अब लोग अपने हिसाब से रात में भी घरों से बाहर निकल सकेंगे। अनलॉक-2 की गाइडलाइन में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का प्रावधान था। इसके अलावा सरकार ने योगा सेंटर और जिम को भी खोलने की अनुमति दे दी है। ऐसे मे 5 अगस्त से नियमों का पालन करते हुए लोग जिम जा सकेंगे।

    यात्रा को लेकर क्या हैं नियम?

    यात्रा को लेकर क्या हैं नियम?

    सरकार के मुताबिक इंटरनेशनल फ्लाइट पर पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी। इस दौरान लोग 'वंदे भारत मिशन' के तहत ही भारत वापस आ पाएंगे। वहीं दूसरी ओर लोग उम्मीद जता रहे थे कि सरकार मेट्रो और ट्रेन सेवाओं को अनलॉक-3 में शुरू कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस पर भी रोक अभी बरकरार है।

    स्कूल-कॉलेजों पर क्या फैसला?

    स्कूल-कॉलेजों पर क्या फैसला?

    देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती है। सरकार का मकसद है कि लोग सिर्फ जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकलें। ऐसे में स्कूल-कॉलेजों को अभी 31 अगस्त तक बंद रखा जाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, एकेडमिक, कल्चरल समेत अन्य कार्यक्रमों पर अभी पाबंदी रहेगी। कॉलेज, स्कूल, कोचिंग को भी 31 अगस्त तक बंद रखने का आदेश जारी हुआ है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    ये चीजें भी रहेंगी बंद

    ये चीजें भी रहेंगी बंद

    सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को सिनेमाघरों को खोलने का सुझाव दिया था। इसके लिए एसओपी भी तैयार हो गई थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। अनलॉक-3 में भी सिनेमाघर पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा स्वीमिंग पुल, बार, मनोरंजन पार्क, ऑडोटोरियम पर भी रोक बरकरार रखी गई है।

    स्वतंत्रता दिवस पर क्या निर्देश?

    स्वतंत्रता दिवस पर क्या निर्देश?

    अगले महीने यानी अगस्त में स्वतंत्रता दिवस है। हर साल पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। सरकार ने गाइडलाइन में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। जिसके मुताबिक 15 अगस्त को छोटे कार्यक्रम (जैसे-ध्वाजारोहण) आयोजित होंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही मास्क और अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की अनिवार्यता भी दोहरायी गई है। इसको लेकर मंत्रालय ने पिछले हफ्ते एक एडवाइजरी जारी की थी।

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