सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिसंबर तक 750 करोड़ जमा करे यूनिटेक
दिसंबर तक 750 करोड़ जमा करे यूनिटेक
नई दिल्ली। यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट ने 750 करोड़ रुपए दिसंबर के आखिर तक जमा कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिटेक ये रुपए जमा करे ताकि उनका पैसा लौटाया जा सके जिन लोगों की कंपनी पर देनदारी है। कोर्ट ने जनवरी के दूसरे सप्ताह में मामले की अगली सुनवाई की बात कही है। इससे पहले 23 अक्टूबर को कोर्ट ने इस मामले में संजय चंद्रा को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि खरीदार पैसे वापस लेना चाहते हैं तो उन्हें पैसे दिलाना कोर्ट का फर्ज बनता है। एक बार फिर कोर्ट ने यूनटेक को उन सभी खरीदारों का पैसा लौटाने को कहा है जिनकी कंपनी पर देनदारी है। यूनिटेक पर 9072 खरीदारों की 1865 करोड की देनदारी है।

क्या है आरोप?
बिल्डर कंपनी यूनिटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय चंद्रा पर हजारों लोगों को घर का सपना दिखाकर पैसा हड़पने का आरोप है। पैसे लेने के बाद उन्होंने न ही पैसे वापस किए और न ही लोगों को उनकी कमाई वापस की। निवेशकों का कहना है कि साल 2011 में उन्हें गुरुग्राम में एनथिया फ्लोर्स नाम से एक प्रॉजेक्ट लॉन्च किया और लग्जरी फ्लैट के नाम पर पैसे वसूले। आरोप है कि पैसे लेने के बाद यूनिटेक ने एक और कंपनी बनाकर उसे विदेश में भेज दिया।













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