उड़पी की छात्राओं ने किया ऐलान 'हम हिजाब के बिना कॉलेज नहीं जाएंगे", कोर्ट के फैसले को बताया असंवैधानिक
उड़पी की छात्राओं ने किया ऐलान हम हिजाब के बिना कॉलेज नहीं जाएंगे
बेंगलुरू, 15 मार्च : कालेज की कक्षाओं के अंदर लड़कियों के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध संबंधी कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद उड़पी के कालेज की छात्राओं ने इस मामले में "न्याय" मिलने तक अपनी लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है। शैक्षणिक संस्थानों के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली मुस्लिम लड़कियों ने मंगलवार को "न्याय" मिलने तक लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है।

ये बयान कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के सरकारी आदेश को बरकरार रखने और उसी को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं को खारिज करने के कुछ घंटों बाद आया।
फैसले को "असंवैधानिक" करार दिया
उडुपी की लड़कियों ने केवल हिजाब में कक्षाओं में जाने की कसम खाई, अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखने की भी बात कही है।यह कहते हुए कि हिजाब उनके धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है, लड़कियों ने कहा कि वे अपने सिर पर स्कार्फ के बिना कक्षाओं में प्रवेश नहीं करेंगी और उच्च न्यायालय के फैसले को "असंवैधानिक" करार दिया।
हम हिजाब के बिना कॉलेज नहीं जाएंगे
समाचार एजेंसी पीटीआई को एक लड़की ने बयान दिया कि हमने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। हम हिजाब के बिना कॉलेज नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसके लिए लड़ेंगे।उडुपी शहर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा हम सभी कानूनी तरीकों का प्रयास करेंगे। हम न्याय और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा जो फैसला आया वह असंवैधानिक है..संविधान ही हमें (हमारे अधिकार) मेरे धर्म का पालन करने और हम जो चाहें पहनने का अधिकार प्रदान करता है।
छात्राओं ने सीएम बोम्बई पर लगाया ये आरोप
भारतीय जनता पार्टी के बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर मुद्दा बनाने का आरोप लगाते हुए, लड़की ने आगे कहा, उन्होंने सभी लड़कियों को शिक्षा से वंचित कर दिया है। ऐसा दबाव बनाने के लिए किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है
बता दें उच्च न्यायालय के फैसले के बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। एक छात्रा निबा नाज़ ने शीर्ष अदालत में अपनी याचिका में कहा हाई कोर्ट ने नोट करने में विफल रहा है कि हिजाब पहनने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार के दायरे में आता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता निजता के अधिकार का एक हिस्सा है।












Click it and Unblock the Notifications