Twisha Sharma: '2 लाख दो तभी होगी ट्विशा की विदाई', CBI की FIR में गिरिबाला सिंह पर कई आरोप, क्या मिलेगी बेल?

Twisha Sharma Case: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है कि ट्विशा शर्मा की शादी की विदाई के समय उसकी सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने कथित तौर पर ₹2 लाख की मांग की थी, जिसे कि लड़की पक्ष ने उस वक्त सिर्फ इसलिए दे दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि लड़की कि विदाई आराम से हो जाए।

ट्विशा के परिवार वालों ने उसके ससुरालवालों पर दहेज के लिए ट्विशा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है हालांकि ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला ने इन सारी बातों को सिरे से खारिज कर दिया है।

Twisha Sharma

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने यह मामला भोपाल पुलिस से अपने हाथ में लिया और अब इसे दहेज हत्या के एंगल से जांच रही है। एजेंसी ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), 85, 3(5) और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया है।

भोपाल में फंदे से लटकती हुई पाई थी ट्विशा शर्मा

मालूम हो कि 12 मई को नोएडा की मॉडल-एक्टर ट्विशा शर्मा अपने ससुराल भोपाल में फंदे से लटकती हुई पाई गई थी।उसके परिवार का आरोप है कि लगातार दहेज उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के चलते उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया।

Twisha Sharma

9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह से हुई थी ट्विशा शर्मा की शादी

एफआईआर में कहा गया है कि 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा की शादी 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह से हुई थी। शादी के बाद से ही उन पर दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना किए जाने के आरोप लगे हैं। इस मामले में पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया गया है।

'ट्विशा ड्रग्स की लत से जूझ रही थीं', सास ने दिय मीडिया में बयान

हालांकि ट्विशा के ससुरालवालों ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका दावा है कि ट्विशा ड्रग्स की लत से जूझ रही थी और मामला दहेज उत्पीड़न का नहीं है। ट्विशा की मौत के बाद पति समर्थ सिंह करीब 10 दिनों तक फरार था फिलहाल अभी वो पुलिस रिमांड पर है, सीबीआई अब उसे अपनी हिरासत में लेने की तैयारी में है।

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पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में 'एंटीमॉर्टम हैंगिंग' की बात

शुरुआती पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में 'एंटीमॉर्टम हैंगिंग' यानी जीवित अवस्था में फांसी लगाए जाने की पुष्टि हुई थी। साथ ही शरीर पर चोट के कई निशान भी पाए गए थे, जिनके किसी हमले से जुड़े होने की आशंका जताई गई। परिवार ने पहली पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खामियों का आरोप लगाया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने एम्स दिल्ली की टीम से दूसरा पोस्टमॉर्टम कराने का आदेश दिया।

गिरिबाला सिंह को जमानत मिलेगी या नहीं!

इधर, आज बुधवार 27 मई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। पहले भोपाल पुलिस उनकी जमानत का विरोध कर चुकी थी, लेकिन अब केस सीबीआई के पास होने के कारण एजेंसी अदालत में अपना पक्ष रखेगी, सूत्रों के मुताबिक अग्रिम जमानत को चुनौती भी दे सकती है।

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