Live: तीन तलाक बिल राज्यसभा से पास, रविशंकर प्रसाद ने कहा-ये बड़ी शुरुआत
नई दिल्ली। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 (त्वरित तीन तलाक बिल) राज्यसभा में पास हो गया है। मंगलवार (30 जुलाई) को उच्च सदन ने 84 के मुकाबले 99 मतों से इस बिल को पास कर दिया। ये बिल एक साथ तीन बार तलाक को गैरकानूनी बनाता है और ऐसा करने पर पति को तीन साल तक सजा का प्रावधान करता है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में तीन तलाक बिल पेश किया, बिल को सदन ने अपनी मंजूरी दी। जदयू, बसपा, अन्नाद्रमुक, टीआरएस, पीडीपी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। लोकसभा गुरुवार (25 जुलाई) को इस बिल को मंजूरी दे चुकी है। तीन तलाक बिल के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।

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