अब पीएफ निकालने के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान, जानिए क्या है नया नियम
अब सिर्फ एक फॉर्म की मदद से ट्रांसफर करिए अपना पीएफ, खत्म हुई पुरानी प्रक्रिया, ईपीएफओ ने आसान किए नियम, ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन
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नई दिल्ली। प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने वालों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब वह नौकरी बदलते हैं तो उनका ईपीएफ का ट्रांसफर। लेकिन नई व्यवस्था के आने के बाद अब इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हां अब महज एक फॉर्म को बदलने के बाद आपका ईपीएफ अपने आप नौकरी बदलने पर दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो जेगा। इससे पहले इसके लिए आपको फॉर्म 13 भरना होता था, लेकिन अब आपको इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी।
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फॉर्म 13 क जगह एफ-11
अब जब आप नई कंपनी को ज्वाइन करें तो उसी समय आपको नया संयुक्त एफ-11 फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपको अपने पुराने ईपीएफ खाते की जानकारी देनी होगी। ऐसे में अगर आपने एक बार इस फॉर्म में जानकारी भर दी तो अपने आप आपके ईपीएफओ में जमा राशि आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। इसके लिए इम्प्लाइज प्रॉविडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एफ-11 फॉर्म को भरवाने का फैसला लिया हा। इसमें कर्मचारी को बैंक खाता, आधार नंबर की सूचना देनी होगी।

आसान होगा ट्रांसफर
मौजूदा समय में आपको कंपनी बदलने पर फॉर्म 13 भरकर देना पड़ता था, लेकिन अब इसकी जगह फॉर्म 11-एफ पर्याप्त होगा। गौरतलब है कि हर वर्ष एक करोड़ से अधिक ईपीएफओ के दावे सामने आते हैं, जिसमें ईपीएफ निकालने, पेंशन, मृत्यु दावा और ट्रांसफर आदि के आवेदन होते हैं। इसमें तकरीबन 10-15 फीसदी आवेदन ईपीएफ ट्रांसफर का होता है। लेकिन नई सुविधा इस मुसीबत से निजात दिला सकती है। कर्मचारी ऑनलाइन भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

अब सिर्फ 10 दिन में ट्रांसफर होगा पैसा
आपको बता दें कि इससे पहले ईपीएफओ ने घर बैठे ऑनलाइन पैसा निकालने की सुविधा की शुरुआत की थी, साथ ही ईपीएफओ से पीएफ निकालने के लिए 20 दिन की अवधि को घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। ईपीएफओ ने अपने 4 करोड़ से अधिक आवेदकों की सुविधा का खयाल रखते हुए ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है। ऐसे में अब तमाम जानकारी मिलने के बाद महज तीन घंटे के भीतर पीएफ की राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे
कर्मचारियों के लिए जो बड़ी सुविधा की गई है वह यह कि वह ऑनलाइन इस प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ईपीएफओ कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा, ना ही उन्हें अपने आवेदन के स्टेटस के लिए परेशान होना पड़ेगा। साथ ही पीएफ की राशि निकालने के लिए किसी भी दस्तावेज को लगाने की जरूरत नहीं होगी। जिन कर्मचारियों का आधार कार्ड यूएन से एक्टिवेट कर रखा है, वह आसानी से पीएफ को निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं।












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