राम रहीम को 20 साल की सजा, 30 लाख रुपए का जुर्माना, जानें फैसले से जुड़ी बड़ी बातें
नई दिल्ली। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सीबीआई की विशेष अदालत ने रेप का दोषी करार दिया और आज उन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई। ये सजा उन्हें दोनों मामलों में अलग-अलग भुगतनी होगी, यानी उन्हें दोनों मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई जज जगदीप सिंह ने राम रहीम को सजा सुनाई। राम रहीम जज के सामने माफी मांगते रहे, लेकिन जज ने उनकी दलील को न मानते हुए अपना फैसला सुनाया। राम रहीम पर जज जगदीप सिंह के फैसले की 5 बड़ी बातें बताते हैं....

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Gurmeet Ram Rahim को CBI Court ने दी 20 साल की सजा | वनइंडिया हिंदी
- कोर्ट रूम में फैसला सुनाते हुए जज जगदीप सिंह ने कहा कि राम रहीम का दोष सामान्य नहीं है। उन्होंने दोनों मामलों में अलग-अलग 10 साल की सजा सुनाई कई है। यानी उन्हें 20 साल की कारावास की सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने कहा कि दो साध्वियों के रेप के मामले में राम रहीम की सजा अलग-अलग चलेगी। यानी एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी सजा शुरू की जाएगी।
- कोर्ट ने राम रहीम को धारा 376, 511 और 506 के तहत सजा सुनाई। 20 साल की सश्रम कारावास के साथ-साथ कोर्ट ने 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
- कोर्ट ने राम रहीम पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ दोनों साध्वियों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने राम रहीम को दोनों साध्वियों को 14-14 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने को कहा है।
- जज ने सीबीआई के अधिकतम सजा की मांग को ठुकराते हुए राम रहीम को 20 साल की सश्रम सजा सुनाई। सजा के दौरान राम रहीम को एक सामान्य कैदी की तरह रहना होगा। उन्हें बाकी कैदियों की तरह काम करना होगा।
- सीबीआई जज ने राम रहीम को साध्वी रेप मामले के अलावा आईपीसी की अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई। जज ने उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देने पर पुलिस को फटकार लगाई।
- सजा के ऐलान से पहले गुरमीत राम रहीम ने जज के सामने माफी मांगनी शुरू कर दी। उसके आंखों में आंसू आ गए और वो अपने अच्छा कामों की दुलाई देने लगा, लेकिन जज ने उनकी सारी दलीलों को दरकिनार कर दिया।
सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम के सूटकेस लाने पर भी फटकार लगाई।












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