Toll Tax: टोल दरों में लोकसभा चुनाव तक वृद्धि नहीं, ECI ने क्यों लगाई रोक? जानिए वजह
चुनाव आयोग ने 2024 के लिए नई टोल दरों को लागू करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। ईसीआई ने एनएचएआई को जारी अपने निर्देश में कहा है कि नई दरें लोकसभा चुनाव के बाद ही लागू होनी चाहिए।
देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कुल सात चरणों में होंगे। ईसीआई ने वोटिंग 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को शेड्यूल की है। जबकि वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी। ऐसे में चुनाव आयोग का पूरा फोकस मतदान की तैयारियों पर है।

इस बीच 1 अप्रैल को देश भर के अधिकांश टोल राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर पांच प्रतिशत के सीमा के अंदर टोल टैक्स वृद्धि होनी थी, जिस पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। न्यूज एजेंसी ने पीटीआई ने ईसीआई के हवाले से कहा है कि चुनाव आयोग ने एनएचएआई से टोल शुल्क वृद्धि को टालने के लिए कहा है। इस संबंध में ईसीआई ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के एक संचार का जवाब में ये निर्णय लिया है।
इससे पहले राजमार्ग डेवलपर्स संगठन नेशनल हाईवे बिल्डर्स फेडरेशन (NHBF) ने रविवार को एनएचएआई को पत्र लिखकर कहा था कि परियोजना निदेशकों द्वारा 29 मार्च, 2024 को संशोधित टोल/शुल्क प्रकाशित नहीं करने की सूचना दी थी। वहीं स्थानीय समाचार पत्रों के मुताबिक टोल दलें दरें 01 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होनी थीं। लेकिन अब चुनाव आयोग इस पर लोकसभा चुनाव तक रोक लगा दी है।












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