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10 सेकंड लेट होने पर Toll Tax देना होगा या नहीं? आप भी जान लीजिए NHAI की नई गाइडलाइन

Toll Tax Free Rules: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर हाईवे पर किसी गाड़ी को टोल प्लाजा पार करने में 10 सेकंड (Toll Tax 10 Second Rule) से ज्यादा समय लगता है, तो यात्रा पूरी तरह से टोल-फ्री होगी। इस खबर ने लोगों के बीच खलबली मचा दी।

Toll Tax Free Rules

लेकिन, क्या ये सच है? क्या वाकई 10 सेकंड से ज्यादा रुकने पर टोल टैक्स की छूट मिलती है? चलिए, इस बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और NHAI की नई गाइडलाइन से जुड़े सच को जानते हैं।

NHAI का पुराना नियम, जिसने मचाया था कन्फ्यूजन

टोल टैक्स से जुड़ा ये नया झमेला तब शुरू हुआ, जब 2021 में NHAI (नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने एक नियम निकाला था, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई गाड़ी टोल प्लाजा पार करने में 10 सेकंड से ज्यादा टाइम लेती है, तो उसे टोल टैक्स से छूट मिलेगी। साथ ही, ये भी कहा गया था कि अगर टोल प्लाजा पर 100 मीटर से ज्यादा लंबी गाड़ियों की लाइन है, तो भी टोल टैक्स नहीं लगेगा। इस नियम ने टोल टैक्स के भुगतान को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन पैदा कर दिया था, और कई लोग इस पर सवाल उठाने लगे थे।

NHAI की नई गाइडलाइन, नहीं मिलेगी छूट (Toll Tax 10 Second Rule of NHAI)

2023 में NHAI ने अपने पुराने नियम में फेरबदल किया। अब 10 सेकंड से ज्यादा टाइम लेने पर भी टोल टैक्स देना होगा। मतलब, चाहे लाइन में गाड़ियों की संख्या ज्यादा हो या किसी और वजह से कोई गाड़ी टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से ज्यादा रुकी हो, अब उसे टोल टैक्स भरना होगा। इसके अलावा 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइनों में भी अब टोल टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी। 19 अगस्त 2023 को NHAI ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें फ्री-फ्लो पॉलिसी को खत्म करने की घोषणा की गई थी। इसका मतलब ये है कि अब टोल प्लाजा पर सभी गाड़ियों को बिना रुके और बिना किसी छूट के टोल टैक्स देना होगा। पहले की तरह अब टोल टैक्स भरने के लिए टैक्स लाइनों में इंतजार करना होगा।

किन लोगों को मिलती है टोल टैक्स से छूट?

NHAI ने कुछ खास लोगों को टोल टैक्स से छूट भी दी है। इन लोगों में शामिल हैं:

  • राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री
  • सभी राज्य के राज्यपाल
  • सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे जज
  • लोकसभा अध्यक्ष
  • कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर
  • इसके अलावा कुछ और खास लोगों और अफसरों को भी टोल टैक्स से छूट मिलती है।
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