FASTag New Rules: फास्टैग के नए नियमों में मिली राहत, टोल पर अब नहीं लगेगी पेनल्टी, सरकार ने दूर किया कंफ्यूजन
FASTag New Rules: हाल ही में जारी किए गए फास्टैग के नए नियमों को लेकर लोगों में काफी कन्फ्यूजन था, लेकिन अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ( NHAI) ने इन नियमों के बारे में स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने फास्टैग के नए नियमों को लेकर सफाई दी है, जिसे जानकर आप भी राहत की सांस लेंगे।

फास्टैग की ब्लैकलिस्टिंग और पेनल्टी वसूली
सरकार ने 17 फरवरी 2025 को फास्टैग के नए नियम जारी किए थे। नए नियमों के अनुसार, फास्टैग (FASTag) यदि ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है या उसमें पर्याप्त बैलेंस नहीं होता है, तो टोल गेट पर उस व्यक्ति से पेनल्टी वसूली जाएगी और उसे डबल टोल का भुगतान करना पड़ेगा। अब इस नियम के बारे में NHAI ने पूरी तरह से स्पष्ट किया है।
NHAI ने क्या कहा?
NHAI के अनुसार, फास्टैग के नए नियमों का टोल गेट पर डिजिटल ट्रांजेक्शन और यूजर्स के अनुभव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह स्पष्ट किया गया कि इन नियमों का मुख्य उद्देश्य केवल पेमेंट कलेक्शन में आने वाले विवादों को हल करना है, जो बैंकों के बीच हो सकते थे। इस बदलाव का सामान्य यात्रियों और फास्टैग यूजर्स पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
NHAI ने कहा कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की गाइडलाइन्स केवल पेमेंट सेटेलमेंट से संबंधित हैं, न कि यात्री अनुभव से। यह गाइडलाइन बैंकों के बीच संपत्ति विवाद और ट्रांजेक्शन के वक्त के मुद्दों को सुलझाने के लिए बनाई गई है। इसलिए, यात्रियों को इन नियमों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है।
फास्टैग रिचार्ज की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं
NHAI ने यह भी स्पष्ट किया कि फास्टैग यूजर्स किसी भी समय अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं, इससे पहले कि वे टोल बूथ पर पहुंचें। दरअसल, देश भर के नेशनल हाईवे और राज्य हाईवे पर स्थित टोल बूथ फास्टैग के रियल टाइम स्टेटस को दिखाते हैं, जिससे यात्री यह देख सकते हैं कि उनका फास्टैग सक्रिय है या नहीं।
इसके अलावा, NPCI की गाइडलाइन्स यह सुनिश्चित करती हैं कि बैंकों के बीच फास्टैग से जुड़े पेमेंट एक निश्चित समय सीमा में पूरा हो जाए। इस तरह से यूजर्स को डबल टोल या अचानक पेनल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
नए नियमों के अनुसार डबल टोल वसूली
नई गाइडलाइन्स के तहत, अगर किसी यूजर का फास्टैग 60 मिनट पहले एक्टिव स्टेटस में नहीं है, और वह टोल बूथ पर पहुंचने के बाद 10 मिनट के अंदर फास्टैग रिचार्ज नहीं करता है, तो उसे डबल टोल चुकाना पड़ेगा। हालांकि, जैसा कि NHAI ने स्पष्ट किया है यह नियम केवल पेमेंट सेटेलमेंट को लेकर है और इससे यात्री के अनुभव पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
यात्री को मिलेगी राहत
NHAI का कहना है कि इन नए नियमों से टोल गेट पर डिजिटल ट्रांजेक्शन के सेटलमेंट में आसानी होगी, और यह पूरी प्रक्रिया जल्द और बिना किसी परेशानी के पूरी होगी। इस प्रकार, यात्रियों को सड़क पर सफर करते वक्त किसी भी प्रकार की परेशानी या असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।












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