महबूबा मुफ्ती ने दिया भड़काऊ बयान, बोलीं- आर्टिकल 35A से छेड़छाड़ करना बारूद में आग लगाने जैसा होगा
श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को केंद्र को आगाह किया कि राज्य में अनुच्छेद 35 ए से छेड़छाड़ करना बारूद में आग लगाने जैसा होगा। यदि कोई हाथ अनुच्छेद 35 ए को छूने की कोशिश करेगा तो न सिर्फ वह हाथ, बल्कि सारा शरीर जलकर राख बन जाएगा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) का स्थापना दिवस मनाने के लिए यहां आयोजित एक कार्यक्रम में मुफ्ती ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अनुच्छेद 35 ए की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार रहें। यह अनुच्छेद राज्य के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करता है।

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम अपनी आखिरी सांस तक कश्मीर की रक्षा करेंगे। पीडीपी कभी समाप्त नहीं होगी। आज बारिश में हमारे कार्यकर्ता अपना पैसा खर्च करके दूर दराज से आए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर के लिए शहीद हुए लोगों को याद करने की जरूरत है। हमें एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहने की जरूरत है। चुनाव आते हैं और चले जाते हैं लेकिन असली लड़ाई जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे के लिए लड़ना है। हम राज्य की स्थिति को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे।
दिनेश्वर शर्मा को मध्यस्थ बनाया जाए
महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'हमने उनसे (केंद्र सरकार) कहा कि दिनेश्वर शर्मा को मध्यस्थ बनाया जाए। हमने रमजान में संघर्ष विराम सुनिश्चित कराया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमें अच्छे रिजल्ट की उम्मीद थी लेकिन दूसरे पक्ष से ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रंप कहते हैं कि कश्मीर समस्या का समाधान निकलेगा, इसलिए इमरान खान और नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं। मुफ्ती सईद भी अमन चैन और वार्ता चाहते थे।'
अनुच्छेद 35ए के तहत मिलती है पूर्ण नागरिकता
अनुच्छेद-35ए धारा 370 का एक हिस्सा है, जो कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू-कश्मीर सरकार राज्य के नागरिकों को पूर्ण नागरिकता प्रदान करती है। राज्य के बाहर का कोई भी व्यक्ति यहां किसी प्रकार की संपत्ति नहीं खरीद सकता है। यहां की महिला से शादी के बाद उसकी संपत्ति पर अपना हक भी नहीं जमा सकता है। इस कानून को लेकर लंबे समय से विवाद है और इस पर कई तरह की बयानबाजियां होती रही हैं।












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