Tik Tok Ban: मद्रास हाई कोर्ट आज सुनाएगा अपना अहम फैसला

नई दिल्ली। मद्रास हाई कोर्ट आज टिक टॉक ऐप पर पाबंदी के आदेश पर सुनवाई करेगा। माना जा रहा है कि कोर्ट इस मामले में आज अहम फैसला सुना सकती है। गौर करने वाली बात है कि सोशल मीडिया एप टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को सुनवाई की, इस दौरान कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट 24 अप्रैल तक इस मामले में आदेश नहीं देता है तो कोर्ट के फैसले को खारिज समझा जाएगा। लिहाजा अगर मद्रास हाई कोर्ट टिक टॉक मामले में अपना अंतरिम फैसला नहीं देती है तो पाबंदी का फैसला रद्द हो जाएगा।

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बता दें कि 3 अप्रैल को मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि टिक टॉक ऐप को डाउनलोड करने पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि इस ऐप पर अश्लील कंटेंट है, जोकि युवाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं यह खबर सामने आई है कि ऐप पर बैन के बाद टिक टॉक के मालिक बाइट डांस को हर रोज 4.5 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत की बात करें तो यहां तकरीबन 10.4 करोड़ लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। इस ऐप पर बांग्लादेश और इंडोनेशिया में पहले से ही बैन है।

गौरतलब है कि मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस ऐप के डाउनलोड पर बैन लगाए, साथ ही यह निर्देश भी जारी करे कि इसके वीडियो का प्रसारण नहीं किया जाए। बता दें कि टिक टॉक ऐप शहर से लेकर गांव में काफी लोकप्रिय है, इसमे 15 सेकेंड के वीडियो बनाकर साझा किए जाते हैं। यह वीडियो फनी होते हैं, जिसकी वजह से लोग इसे काफी पसंद करते हैं।

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