इन किसानों को नहीं मिलेगी 'PM किसान' की 12वीं किस्त, यहां देखें सभी जरूरी नियम
these farmers will not get PM Kisan 2000 know all condition here
नई दिल्ली, 06 सितंबर। 'पीएम किसान सम्मान योजना' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक है। इस योजना के तहत किसानों को 6000 रुपए एक साल में दिए जाते हैं। हालांकि, यह राशि तीन इंस्टालमेंट में खाते में ट्रांसफर की जाती है। पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बाद किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है। वहीं, दूसरी किस्त दिसंबर से 31 मार्च के बीच भेजी जाती है, जबकि तीसरी किस्त सितंबर से नवंबर के बीच जारी की जाती है। ऐसे में अब तीसरी किस्त भेजे जाने का समय आ गया है। लेकिन इस बार यह राशि उन किसानों के खाते में नहीं भेजी जाएगी, जो इन अर्हताओं को नहीं पूरा करेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं उनके बारे में....

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दादा-बाबा के नाम जमीन होने पर
उन किसानों के खाते में राशि नहीं ट्रांसफर की जाएगी, जिनके नाम पर जमीन नहीं होगी। यानि कि अगर किसी किसान की जमीन उसके बाबा के नाम पर है, तो उसे इस बार राशि नहीं ट्रांसफर की जाएगी। ऐसे में किसानों को लाभ लेने के लिए जमीन खुद नाम कराना होगा।

दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले
कई किसान जिनके पास जमीन नहीं होती है, वो दूसरों के जमीन पर खेती करते हैं। ऐसे में इस बार इन किसानों को भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए इस बार संस्थागत भूमि धारक को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

इन किसानों को भी नहीं मिलेगा
इस बार पीएम किसान योजना का लाभ उन किसानों को भी नहीं दिया जाएगा, जिनके यहां कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पदों पर काम करता है। वहीं, राज्य/केंद्र सरकार के साथ-साथ पीएसयू और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

सीए, आर्किटेक्ट्स और इन प्रोफेशनल्स को भी नहीं मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा 10,000 रुपए से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

इनकम टैक्स भरने वालों को भी नहीं मिलेगा लाभ
इस बार योजना का लाभ किसान परिवार में कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, जिला पंचायत में हो तो भी उसे इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। वहीं, इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले पेशेवरों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।












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