यूपी की देखा-देखी हरियाणा सरकार भी लाएगी लव जिहाद पर सख्त कानून, अनिल विज ने की घोषणा
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, लेकिन अब यूपी को देखा-देखी अन्य राज्यों में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने की मांग उठने लगी है। खासकर बीजेपी शासित प्रदेशों में सरकारें अब लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में हैं। इस बीच हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भी ये घोषणा कर दी है कि बहुत उनके भी राज्य में लव जिहाद पर कठोर कानून बनाया जाएगा।
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अनिल विज ने ट्वीट कर दी जानकारी
हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा है, "उत्तर प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद । हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा ।"
पहले भी अनिल विज ने कानून लाने की कही थी बात
आपको बता दें कि अनिल विज लव जिहाद पर कानून लाने की बात पहले भी कह चुके हैं। जिस दिन योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाने की घोषणा की थी, उसके अगले ही दिन अनिल विज ने बयान जारी कर कहा था कि हरियाणा सरकार भी इससे निपटने के लिए जल्द कानून लेकर आएगी। 1 नवंबर को अनिल विज ने कहा था कि हरियाणा सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रही है।
मध्य प्रदेश में भी कानून लाने पर चल रहा है मंथन
आपको बता दें कि यूपी में लव जिहाद पर अध्यादेश पारित होने के बाद हरियाणा के अलावा मध्यप्रदेश में भी लव जिहाद पर कानून लाने की बात हो रही है। इन दोनों ही राज्यों में कानून लाने पर मंथन चल रहा है। यूपी के बाद अब सभी की निगाहें हरियाणा और मध्य प्रदेश पर टिकी हुई हैं।
यूपी में आए लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश में क्या है प्रावधान?
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर जो अध्यादेश पारित हुआ है, उसमें 10 साल की सजा और 25 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। अध्यादेश के मुताबिक, शादी के नाम पर धोखे से धर्मांतरण कराने वालों पर ये अध्यादेश लागू होगा। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी।अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है. अगर SC-ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल होगी।












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