तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व IPS आरबी कुमार 2 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजे गए
नई दिल्ली, 26 जून। गुजरात के पूर्व आईपीएस आरबी श्रीकुमार और तीस्ता सीतलवाड़ को अदालत ने पुलिस रिमांड पर भेज पर दिया है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने कहा है कि कोर्ट ने 2 जुलाई तक रिमांड दी है। इस दौरान आरबी श्रीकुमार और सीतलवाड़ पर आरोपों से जुड़े पहलुओं की जांच की जाएगी।
साल 2002 में हुए गुजरात दंगों को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट में भारतीय नागरिक अधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व डीजीपी की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। जिसके बाद गुजरात एसआईटी ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (DCB) ने पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में जकिया जाफरी का याचिका का समर्थन करने वाली मुंबई की कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है।
क्राइम ब्रांच पुलिस के एसीपी की ओर कहा गया कि पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार और तीस्ता सीतलवाड़ अदालत ने 2 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर रखने का आदेश दिया है। अहमदाबाद अपराध शाखा की एक टीम ने शनिवार दोपहर श्रीकुमार को गांधीनगर और सीतलवाड़ को उनके मुंबई स्थित आवास से हिरासत में लिया गया।
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तीस्ता
और
पूर्व
आईपीएस
पर
ये
हैं
आरोप
गुजरात
राज्य
की
ओर
से
दायर
नौ
पन्नों
की
प्राथमिकी
में
भी
पूर्व
आईपीएस
अधिकारी
संजीव
भट्ट
का
नाम
है,
जिन्हें
सुप्रीम
कोर्ट
के
आदेश
में
भी
सख्ती
का
सामना
करना
पड़ा
था।
भट्ट
पहले
से
ही
एक
अन्य
मामले
में
जेल
में
है।
श्रीकुमार,
भट्ट
और
सीतलवाड़
के
खिलाफ
आईपीसी
की
धाराओं
468,
471,
194,
211,
218,
120
बी
के
तहत
एफआईआर
दर्ज
की
गई
है।
इनके
खिलाफ
जालसाजी,
फर्जी
दस्तावेज
या
इलेक्ट्रॉनिक
रिकॉर्ड
के
रूप
में
उपयोग
करना,
पूंजीगत
अपराध
की
सजा
हासिल
करने
के
इरादे
से
झूठे
सबूत
देना
या
गढ़ना,
चोट
लगाने
के
इरादे
से
किए
गए
अपराध
का
झूठा
आरोप,
लोक
सेवक
ने
गलत
रिकॉर्ड
या
लेखन
को
सजा
या
संपत्ति
को
जब्ती
से
बचाने
के
इरादे
से
बनाया
है
और
आपराधिक
साजिश
के
आरोप
लगे
हैं।