'तांडव' विवाद: अपर्णा पुरोहित को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक
नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान स्टारर वेब सीरीज 'तांडव' को लेकर जारी विवाद पर आज (5 मार्च) सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन प्राइम इंडिया की कमर्शियल हेड अपर्णा पुरोहित को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तार पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपर्णा पुरोहित से कहा है कि वह जांच में सहयोग करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अपर्णा ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लगाई थी। अर्पणा की याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी है।
अपर्णा पुरोहित की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ओटीटी प्लेटफार्म जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो के लिए जारी नए नियमों में जुर्माना लगाने या मुकदमा चलाने जैसा कोई प्रावधान नहीं है। बिना उचित कानून लागू किए ऐसे कंटेंट पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह दो सप्ताह के भीतर कोर्ट में कानून पेश करेंगे।
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SC says the new guidelines of the government on regulating OTT platforms like Netflix & Amazon Prime Vidoe has "no teeth" as there is no provision of prosecution.
SC says that law has to be framed to put in place a mechanism to control OTT platforms instead of mere guidelines.
— ANI (@ANI) March 5, 2021
'तांडव' विवाद पर हाल ही में अमेजन प्राइम इंडिया की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया था। कंपनी ने कहा, 'अमेजन को गहरा अफसोस है कि दर्शकों को हाल ही रिलीज हुई सीरीज तांडव के कुछ काल्पनिक सीन आपत्तिजनक लगे। यह हमारा उद्देश्य नहीं था। अमेजन इंडिया ने कहा है कि जिस सीन पर विवाद था उसे हटा दिया गया है और थोड़ा एडिट कर दिया गया है।' अमेजन ने आगे कहा, 'हम अपने दर्शकों की विविध मान्यताओं का सम्मान करते हैं और उन लोगों से बिना शर्त माफी मांगते हैं, जिन्हें इन सीन के कारण आहत हुआ है। हमारी टीम कंपनी के कंटेंट के मूल्यांकर का पालन करती है, जो कि हमें यह बताता है कि हम दर्शकों को अपनी बेहतर सेवा दें।'
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