Article 370: 'जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का निर्णय सही', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Article 370 verdict LIVE Updates: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 एक अस्थाई व्यवस्था थी। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, दो हिस्सों में बांट दिया गया था। 370 बटने के लगभग साढे चार साल बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है।
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पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने, अपने गहन ज्ञान से, एकता के मूल सार को मजबूत किया है जिसे हम, भारतीय होने के नाते, बाकी सब से ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं।"
याचिकाकर्ताओं का क्या है कहना?
याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले की वैधता और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की वैधता पर सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहा है और देश के नियमों का पालन नहीं कर रहा है।












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