Delhi Pollution: केंद्र ने दी 21 नवंबर की दलील तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई लताड़, पढ़िए सुनवाई की बड़ी बातें

नई दिल्ली, 17 नवंबर: राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। 13 नवंबर (शनिवार) को सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी। साथ ही दिल्ली में दो दिन के लिए लॉकडाउन लगाने का भी सुझाव दिया था। इसके बाद 15 नवंबर (सोमवार) को बढ़ते प्रदूषण में नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निर्माण कार्य, गैर-जरूरी परिवहन, बिजली संयंत्रों को रोकने और वर्क फ्रॉम होम लागू करने जैसे मुद्दों पर आपात बैठक बुलाने का निर्देश देकर विचार करने को कहा था, जिसके बाद आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के हालातों को लेकर सुनवाई हुई। ऐसे में जानिए दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बड़ी बातें...

Delhi air pollution

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    • सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि 21 नवंबर से मौसम बदल जाएगा, जिससे प्रदूषण में भी कमी आ जाएगी। जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मौसम बदलने का इंतजार करते हुए हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि वो प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है।
    • सुनवाई के दौरान वर्क फ्रॉम होम के मामले में केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार ने हलफनामा पेश करते हुए बताया कि अगर हम सबको वर्क फ्रॉम होम मोड में भेज भी देते हैं तो उसका कोई असर नहीं होगा और सड़कों पर कुछ गाड़ियां ही कम होंगी।
    • सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दिल्ली जैसे राज्य में वर्क फ्रॉम होम (डब्ल्यूएफएच) का दिल्ली में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर हम (केंद्रीय कर्मचारी) डब्ल्यूएफएच जाते हैं, तो इसका पूरे भारत पर प्रभाव होगा। ऐसे में हमने कार-पूलिंग का सुझाव दिया है।
    • सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि कितने वाहन हैं और केंद्र सरकार के अधिकारी कैसे यात्रा कर रहे हैं। आपको कार्यालय में सभी 100 अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है, आप इसके बजाय 50 अधिकारियों को बुला सकते हैं। कई सरकारी इलाके हैं, क्या वे सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा नहीं कर सकते हैं?
    • इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि सरकारी कॉलोनियों में रहने वाले केंद्र सरकार के अधिकारी सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करें। अब अगले बुधवार (24 नवबंर) को वायु प्रदूषण पर मामले की SC में सुनवाई होगी।

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