महाराष्ट्र वसूली केस में CBI जांच होगी या नहीं? अनिल देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

महाराष्ट्र वसूली केस में CBI जांच होगी या नहीं? अनिल देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

मुंबई: सुप्रीम कोर्ट में आज यानी गुरुवार (08 अप्रैल) को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करेगा। महाराष्ट्र सरकार और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा अनिल देशमुख पर लगाए गए भ्रष्टाचार और वसूली के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच करवाने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट के इसी फैसले को महाराष्ट्र और प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज न्यायाधीश संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता की एक पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

Anil Deshmukh

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अनिल देशमुख के खिलाफ परम बीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, उससे महाराष्‍ट्र पुलिस में नागरिकों के यकीन गिराने की कोशिश की है, इसलिए मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी की खंडपीठ ने की थी।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सीबीआई से कहा है कि मुंबई पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा लगाए आरोपों की जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर पूरी करें। इस फैसले के कुछ ही घंटों बाद अनिल दशेमुख ने गृहमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।

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