झारखंड:CM हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पर SC ने लगाई रोक
नई दिल्ली, 17 अगस्त: माइनिंग लीज मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और सीएम द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा, जिसमें एचसी के आदेश को चुनौती दी गई थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए जांच के लिए हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन झारखंड सरकार की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान रहा कि, याचिकाकर्ता या ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ पहली नजर में केस स्थापित नहीं कर पाए।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि, आपके पास हेमंत सोरेन के खिलाफ इतने सबूत हैं तो कार्रवाई करिए। पीआईएल दायर करने वाले याचिकाकर्ता के कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रहे हैं? आपके पास सोरेन के खिलाफ ठोस सबूत हैं तो आप इस मामले में कार्रवाई के लिए कोर्ट के आदेश की क्या जरूरत है। कार्रवाई के लिए सबूत होने चाहिए।
यही नहीं कोर्ट ने सुनवाई में ईडी की सील कवर रिपोर्ट लेने से इंकार किया दिया। हम फिलहाल सील कवर रिपोर्ट बाद में देखेंगे। पहले प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करें। हम आपको रोक नहीं रहे हैं। अगर आपको जांच में कुछ मिल रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपनी प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं।
कोर्ट ने कहा कि यदि आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार चलेंगे तो यह एक खतरनाक मिसाल कायम होगी। इस आधार पर किसी पर भी आपराधिक मुकदमा चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट अब तय करेगा कि झारखंड हाईकोर्ट में सोरेन के खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी या नहीं।
बता दें कि माइनिंग लीज मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी।












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