हेराल्ड हाउस खाली कराने के दिल्ली HC के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली कराने के फैसले पर रोक लगा दी है। दिल्ली उच्च न्यायलय ने 28 फरवरी को हेराल्ड हाउस को खाली करने के आदेश दिए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रकाशक एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को दिल्ली के आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया था। इस फैसले पर स्टे के लिए एजेएल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे दे दिया है।

एजेएल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हमें यह तय करना है कि एजेएल का यंग इंडियन में शेयर का ट्रांसफर करना लीज के ट्रांसफर करने समान होगा या नहीं।
केंद्र सरकार ने एजेएल को पिछले साल 15 नवंबर तक परिसर खाली करने का नोटिस दिया था। नेशनल हेराल्ड ने शहरी विकास मंत्रालय के नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। नोटिस में हेराल्ड हाउस की 56 साल पुरानी लीज को खत्म करते हुए आईटीओ के प्रेस एनक्लेव स्थित हेराल्ड बिल्डिंग को खाली करने को कहा गया।
28 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एजेएल की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें एकल पीठ के दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। जिसके बाद एजेएल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी में कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे के साथ अदालत केंद्र सरकार को हेराल्ड हाउस खाली करने को लेकर कोई कार्रवाई ना करने के लिए निर्देश जारी करे।












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