सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर्स से मांगी सह-डेवलपर की जानकारी
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अम्रपाली बिल्डरों के सह-डेवलपर से पूर्ण विवरण मांगा। अम्रपाली ग्रुप के सेपयर 1, 2 और लगजरी फ्लैट्स नहीं बन रहे हैं, क्योंकि दूसरे बिल्डर्स रुचि नहीं दिखा रहे हैं। 23 फरवरी को अम्रपाली बिल्डरों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 13 सह-डेवलपर्स आगे आए हैं, जो अमरापाली की अधूरी परियोजनाओं के साथ सहयोग करने के इच्छुक हैं।
मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा कि कौन-सी कंपनियां है जो आम्रपाली के 1, 2 और लैस्युर पार्क परियोजनाओं को पूरा करेगी।
अम्रपाली ग्रुप की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील रणजीत कुमार ने कहा कि गैलेक्सी ने कुछ आम्रपाली परियोजनाओं में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अम्रपाली ग्रुप से गैलेक्सी की बैलेंस शीट, इसके निदेशकों की प्रोफाइल और ऑडिट रिपोर्ट दिखाने को कहा है।
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फरवरी महीने के दौरान आम्रपाली बिल्डर्स ने अपने प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी सर्वोच्च अदालत में पेश की थी। पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली से प्रोजेक्ट की स्थिति की जानकारी मांगी थी। आम्रपाली बिल्डर की ओर से कोर्ट में सौंपी गई सूची को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वक्त पर काम पूरा नहीं हुआ तो जेल भेज देंगे।
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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आम्रपाली ने बताया कि उसके 10 प्रोजेक्ट में 10647 फ्लैट्स हैं, जिसे 3 से 15 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इसमें से 980 फ्लैट 3 से 6 महीने में पूरे कर लिए जाएंगे। 2085 फ्लैट 6 से 9 महीने में, 3130 फ्लैट 9 से 12 महीने में और 4452 फ्लैट 12 से 15 महीने के बीच तैयार हो जाएंगे।
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