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कोरोना से मौत पर 4 लाख मुआवजे की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

कोरोना से मौत पर 4 लाख रुपए मुआवजे की मांग वाली याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 25 मई: सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से मौत पर परिवार को चार लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने की मांग करने वाली याचिक पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमे अदालत से मांग की गई है कि वो राज्य और केंद्र सरका को आदेश दे कि कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत चार लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। एक और याचिका में कोरोना से मौत पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समान नीति अपनाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अपना पक्ष बताने को कहा है।

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जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने केंद्र सरकार को कोरोना से मरने वाले लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा-निर्देशों की जानकारी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि इसके लिये समान नीति अपनाई जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या कोरोना से मरनेवालों को प्रमाणपत्र जारी करने की कोई समान नीति है? क्या मृत्यु प्रमाणपत्र में कोरोना लिखा जाता है? साथ ही कोर्ट ने पूछा कि क्‍या कोरोना संक्रमण से मरनेवालों को मुआवजा दिया जा सकता है? कोर्ट ने कहा कि अगर मृत्‍यु प्रमाणपत्र पर 'कोरोना से मौत' नहीं लिखा होगा, तो इससे मिलने वाले मुआवजे को हासिल करने में काफी दिक्‍कत होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 जून की तारीख दी है। अब 11 जून को मामले की सुनवाई होगी। 11 जून को सरकार सुप्रीम कोर्ट में इन सभी सवालों का जवाब देगी।

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