Yashwant Varma: जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ फिलहाल नहीं दर्ज होगी FIR, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका?

Justice Yashwant Varma: 'कैश एट होम' मामले में घिरे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को खारिज कर दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा के अधिकारिक आवास पर 14 मार्च 2025 को कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी।

रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगने से अनजाने में बेहिसाब नकदी बरामद हुई थी। इस रिपोर्ट के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हालांकि जस्टिस यशवंत वर्मा ने सारे आरोपों पर इनकार करते हुए कहा कि उन्हें फंसाने की साजिश लगती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि स्टोर रूम में जो कैश मिला था...वहां उनका और उनके परिवार का कोई नहीं जाता है।

Justice Yashwant Varma

सुप्रीम कोर्ट ने FIR याचिका क्यों खारिज की?

जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 28 मार्च को कहा कि मामले की आंतरिक जांच जारी है। बार एंड बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''इन-हाउस जांच रिपोर्ट के बाद, अगर कुछ गलत पाया जाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकते हैं या मामले को संसद को भेज सकते हैं।"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आज इस पर विचार करने का समय नहीं है।" न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने यह भी कहा कि याचिका "समय से पहले" है क्योंकि आंतरिक जांच का इंतजार है।

न्यायमूर्ति ओका ने याचिकाकर्ता, अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुपमारा से कहा, "श्री नेदुमपारा, हमने प्रार्थनाएं देखी हैं। आंतरिक जांच खत्म होने के बाद, कई विकल्प खुले हैं... आंतरिक रिपोर्ट के बाद, सभी विकल्प खुले हैं। याचिका समय से पहले है।"

सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस घटना पर दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट प्रकाशित की थी। विस्तृत रिपोर्ट में आरोपों पर जस्टिस यशवंत वर्मा की प्रतिक्रिया भी शामिल थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने आरोपों की आंतरिक जांच शुरू की और जांच के लिए 22 मार्च को तीन सदस्यीय समिति गठित की।

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