एससी/एसटी एक्ट को लेकर केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम (एससी-एसटी एक्ट) को लेकर दायर केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी पर रोक के फैसले के खिलाफ केंद्र की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट इस पर 25 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2018 में अपने फैसले में कहा था कि एससी-एसटी एक्ट के तहत बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच के इस फैसले पर असहमति जताते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की थी। जिसके बाद मामले को तीन जजों की बेंच के लिए रेफर कर दिया गया। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एसी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन करते हुए आदेश दिया था कि इस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने से पहले जांच करनी होगी। फैसले के विरोध के बाद सरकार ने संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया था।

एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। खासतौर से दलित समुदाय के लोगों ने जगह-जगह बाजार बंद कराकर प्रदर्शन किए थे। जिसके बाद सरकार ने इस फैसले को बदलने का फैसला लिया था।

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