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पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ न्यायिक जांय की याचिका को SC ने किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में रंजन गोगोई के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग की गई थी।

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Ranjan Gogoi

पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ न्यायिक जांच की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। जस्टिस गोगोई के खिलाफ एक मामले में दिए गए आदेश की न्यायिक जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसे मंगलवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा अगर आपको फैसले से दिक्कत थी तो आपको क्यूरेटिव याचिका दायर करनी चाहिए थी।

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सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसमे याचिकाकर्ता ने कहा कि मैं क्युरेटिव याचिका पर भरोसा नहीं करता। जिसपर कोर्ट ने कहा फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई की बेंच ने उनके केस को खारिज कर दिया था, उन्होंने इस केस को तानाशाही अंदाज में खारिज कर दिया था, मामले पर सिर्फ 10 मिनट की सुनवाई की और इसके बाद कॉर्पोरेट बॉडी के पक्ष में फैसला सुना दिया गया। कोर्ट ने कहा कि लेबर कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला दिया था।

कोर्ट ने कहा आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के फैसले को गलत तरह से पलटा गया, हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका के बाद इसे खारिज किया गया था। जिस तरह से कोर्ट ने इस मामले पर अपनी टिप्पणी की उससे याचिकाकर्ता संतुष्ट नहीं थे। गौर करने वाली बात है कि जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने 16 मार्च 2020 में कई अहम फैसले सुनाए थे, जिसमे अयोध्या विवाद भी शामिल है। उन्हें बाद में राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया था। इसके अलावा रंजन गोगोई ने राफेल फाइटर जेट डील मामले की भी सुनवाई की थी। गोगोई नवंबर 2019 में रिटायर हो गए थे। वह 13 महीने तक देश के चीफ जस्टिस थे। वह पहले पूर्व सीजेआई हैं जिन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया था।

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English summary
Supreme Court rejects the plea seeking judicial enquiry against former CJI Ranjan Gogoi
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