सुप्रीम कोर्ट से गोवा कांग्रेस को बड़ा झटका, आठ विधायकों की अयोग्यता याचिका पर सुनवाई से इनकार
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गोवा विधानसभा के स्पीकर द्वारा कांग्रेस के आठ विधायकों को भाजपा में शामिल होने के बाद अयोग्य ठहराने की याचिका को खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कांग्रेस नेता गिरीश चोडंकार से कहा कि वे इस फैसले को चुनौती देने के लिए गोवा बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करें।
इन विधायकों के नामदायर की गई थी याचिका
1 नवंबर को, गोवा विधानसभा के स्पीकर रमेश तावडकर ने कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें आठ विधायकों को भाजपा में शामिल होने के बाद अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। यह अयोग्यता याचिका कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गिरीश चोडंकार ने दायर की थी, जिनकी ओर से विधायकों - डिगंबर कामत, अलेक्सो सेकीरा, संकल्प आमोणकर, माइकल लोबो, डेलीला लोबो, केदार नाईक, रुडोल्फ फर्नांडीस और राजेश फाल्देसाई के खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी।

स्पीकर रमेश तावडकर ने चोडंकार की याचिका खारिज करते हुए यह निर्णय दिया कि "यदि चुने हुए सदस्य की मूल राजनीतिक पार्टी किसी अन्य राजनीतिक पार्टी से विलय कर लेती है, तो सदस्य को अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे वह विलय के साथ जाए या इससे असहमत हो।" तावडकर ने यह भी कहा कि "विलय के मामले में अयोग्यता के नियम लागू नहीं होंगे।"
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