Thane News: अकेले वॉक पर जाती थी पत्नी, नाराज पति ने दिया ट्रिपल तलाक, पुलिस ने दर्ज की FIR
Triple Talak News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने 31 वर्षीय एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी को कथित तौर पर 'तीन तलाक' (तत्काल तलाक) देने का मामला दर्ज किया है, जो कि 2019 में अवैध घोषित किया गया था। आरोपी पर आरोप है कि उसने मामूली बात पर पत्नी को तीन तलाक दे दिया। अब, यह मामला ठाणे जिले में 'तीन तलाक' पर प्रतिबंध लगाने के बाद के कानून के तहत दर्ज किया गया है, और पुलिस जांच कर रही है।
अजीब वजह, इसलिए दिया तलाक
मिली जानकरी के मुताबिक, मुल्जिम, जो मुंब्रा इलाके का निवासी है, उसने मंगलवार को अपनी 25 वर्षीय पत्नी के पिता को फोन कर यह बताया कि वह अपनी शादी को 'तीन तलाक' के माध्यम से समाप्त कर रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी अकेले वॉक पर जा रही थी।

पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने बुधवार को आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(4) (आपत्तिजनक धमकी) और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है।
सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था तीन तलाक को असंवैधानिक
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने 22 अगस्त 2017 को 'तीन तलाक' को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने 1400 साल पुरानी इस प्रथा को असंवैधानिक माना और सरकार से इसके खिलाफ कानून बनाने का निर्देश दिया। इसके बाद, केंद्र सरकार ने कानून बनाकर एक साथ तीन बार तलाक बोलने या लिखने को अपराध घोषित कर दिया, और इस अपराध के लिए अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया।












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