केरल के पद्मनाभस्वामी मंदिर ट्रस्ट का होगा ऑडिट, सु्प्रीम कोर्ट ने छूट की मांग वाली याचिका ठुकराई
नई दिल्ली, सितंबर 22। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभस्वामी मंदिर ट्रस्ट को टैक्स ऑडिट में छूट देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मंदिर ट्रस्ट का भी ऑडिट होगा, इसे छूट नहीं दी जा सकती। आपको बता दें कि मंदिर ट्रस्ट ने ऑडिट में छूट की मांग वाली याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। इस याचिका में मांग की गई थी ट्रस्ट को अगले 25 साल तक ऑडिट से छूट दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी।
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3 महीने के अंदर ऑडिट किया जाए पूरा
जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिया है कि पद्मनाभस्वामी मंदिर ट्रस्ट का अगले 3 महीने में ऑडिट पूरा किया जाए। बेंच ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2020 में सुनाया गया फैसला ही ट्रस्ट पर लागू रहेगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमने पहली याचिका को खारिज कर दिया है। यह स्पष्ट है कि ऑडिट का उद्देश्य केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं था बल्कि ट्रस्ट से भी संबंधित था।"
वित्तीय संकट से जूझ रहा है मंदिर
आपको बता दें कि मंदिर प्रशासन ने 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इस वक्त ट्रस्ट बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। त्रावणकोर शाही द्वारा चलाए जा रहे मंदिर से संबंधित ट्रस्ट को जो चढ़ावा आता है, उससे जरूरतों को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने कहा था कि केरल में सभी मंदिर बंद हैं और इस मंदिर का मासिक खर्च 1.25 करोड़ रुपये है, लेकिन हमें मुश्किल से 60-70 लाख रुपये मिल पाते हैं। इसलिए हमने ऑडिट में छूट की मांग की थी।