सुप्रीम कोर्ट ने BPSC परीक्षा मामले में सुनवाई से किया इनकार, पटना हाईकोर्ट जाने का दिया निर्देश

BPSC Update: सुप्रीम कोर्ट ने 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के आरोपों पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह छात्रों और प्रदर्शनकारियों की भावनाओं को समझता है, लेकिन इस मामले में सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने के बजाय स्थानीय न्यायालय (पटना हाई कोर्ट) से न्याय प्राप्त करना अधिक उपयुक्त होगा।

13 दिसंबर को आयोजित की गई 70वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा में व्यापक अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिनसे हजारों छात्रों को नुकसान हुआ। अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं।

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लाठीचार्ज मामले में भी की टिप्पणी

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने याचिकाकर्ता की शिकायत पर सुनवाई की। बेंच में जस्टिस संजय कुमार और के. वी. विश्वनाथन भी शामिल थे। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से यह अपील की थी कि बिहार पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया था, जो कि पटना हाई कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लिया जा सकता था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और मामले की सुनवाई के लिए पटना हाई कोर्ट को उचित मंच बताया।

करना होगा पटना हाईकोर्ट का रुख

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले स्तर पर इस मामले की सुनवाई के लिए उपयुक्त नहीं है और इसे पटना हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में स्थानीय न्यायालय ज्यादा सक्षम होते हैं और इससे मामले की गहन जांच संभव होगी।अब याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए पटना हाईकोर्ट का रुख करना होगा।

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