NJAC में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली। न्यायपालिका में सुधार का विकल्प अब खुद न्यायपालिका के दरवाज़े पर दस्तक दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित संविधान संशोधन के खिलाफ याचिकाओं को असामयिक करार देते हुए खारिज कर दिया।

इस सम्बंधन में न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन की याचिका सहित 5 याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि ये असामयिक हैं।
मसले पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि जब तक संविधान संशोधन से संबंधित अधिसूचना नहीं हो जाती तब तक इसे चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि इस फैसले पर सरकार व तमाम संगठनों की पैनी नज़र थी।
गौरतलब है कि जस्टिस काटजू के न्यायपलिका पर उठाए गए मुद्दों के बाद से ही सरकार हरकत में आई थी। तब से इस मसले पर गहनता से विमर्श हुआ। संसद सदन में भी सम्बंधित मुद्दा जमकर गूंजा था।












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