दिल्ली पुलिस को झटका, देवांगना, नताशा, आसिफ की जमानत पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
देवांगना, नताशा और आसिफ की जमानत पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार,
नई दिल्ली, 18 जून: दिल्ली दंगों के मामले में नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा की जमानत पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकारकर दिया है। तीनों लोगों को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिली है, जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जिस पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने जमानत में दखल देने से इनकार कर दिया।

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सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने उत्तरपूर्वी दिल्ली हिंसा के सिलसिले में देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम इस मामले में कोई स्टे नहीं दे रहे हैं। इस स्टेज पर आरोपियों की की रिहाई में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट से आदेश को लेकर भी नाखुशी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को एक मिसाल नहीं माना जा सकता है लेकिन बेल पर रोक से इनकार कर दिया।
छात्र कार्यकर्ता नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और आसिफ इकबाल तनहा को फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। तीनों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत मुकदमा कायम किया था। बीते साल मई से ये लोग तिहाड़ जेल में बंद थे। इसी हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट ने इन तीनों को को जमानत दे दी थी। जिसके बाद गुरुवार शाम ये लोदग रिहा हो गए।
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में जमानत का विरोध किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तीनों छात्र एक्टिविस्टों नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल को जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और बेल पर रोक से इनकार कर दिया।












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