Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी हटाने से किया इनकार, कहा-सरकार को मिले वक्त

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    जम्मू-कश्मीर में लगे प्रतिबंध पर दखल देने से SC का इनकार, कहा- मामला संवेदनशील, सरकार को मिले वक्त

    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में बंद को लेकर आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वो जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य होने का इंतजार करेगा। कोर्ट ने कहा कि वो दो हफ्ते बाद इस मामले में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में संचार लाइनों, इंटरनेट सेवाओं आदि सहित कई प्रतिबंधों को हटाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल निर्देश देने इनकार कर दिया।

    Supreme Court refused to pass an order on withdrawal of section 144 in jaamu Kashmir

    जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बैंच ने मंगलवार को कांग्रेस के कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में लागू प्रतिबंधों को लेकर याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए तत्काल आदेश देने से इनकार किया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए साल 2016 में आतंकी बुरहान वानी की मुठभेड़ में मौते के बाद जम्मू-कश्मीर में पैदा हुए हालात का हवाला दिया और कहा कि घाटी में हालात सामान्य होने में अभी कुछ दिन और लगेंगे।

    केंद्र की तरफ से एडवोकेट जनरल ने कोर्टे से कहा कि सर हर दिन घाटी की स्थिति की निगरानी कर रही है। बैंच के दो अन्य जस्टिस एम आर शाह और अजय रस्तोगी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में वर्तमान स्थिति बहुत संवेदनशील है और क्षेत्र में सामान्य स्थिति लाने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। केंद्र ने कहा कि बंद राज्य के हित में जब तक स्थितियां सामान्य ना हो जाएं। याचिकाकर्ता की वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं को बहाल किया जाना चाहिए। कम से कम अस्पतालों में संचार सेवा को बहाल किया जाना चाहिए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि स्थिति संवेदनशील है। हम मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने पर काम कर रहे हैं।

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