NEET 2018: सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगाने से किया इनकार
मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने NEET 2018 के रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने नीट रिजल्ट पर अंतरिम रोक लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। नीट का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा।
नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने NEET 2018 के रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने नीट रिजल्ट पर अंतरिम रोक लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। नीट का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। इस बात की जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सेक्रेटरी अनिल स्वरूप ने दी है। नीट 2018 की परीक्षा का आयोजन देश के अलग-अलग केंद्रो में 6 मई को हुआ था।
सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट पर लगी रोक के फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। उसी पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि नीट के रिजल्ट पर रोक नहीं लगेगी। बता दें कि 24 मई को मद्रास हाईकोर्ट ने नीट के रिजल्ट पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कुछ छात्रों ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका डाली थी कि एक समान प्रश्न पत्र नहीं दिया गया था और अंग्रेजी और तमिल के पेपर में बड़ा अंतर था। छात्रों ने आरोप लगाया था कि सिलेबस एक होने के बावदूद अलग-अलग जगहों पर अलग पेपर इस्तेमाल किए गए थे।
छात्रों की मांग थी कि नीट की परीक्षा को रद्द किया जाए और दोबारा परीक्षा का आयोजन हो जहां सभी को सामान्य पेपर दिया जाए। इन छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एमवी मुरलीधरन की अध्यक्षता वाली बेंच ने रिजल्ट पर अंतरिम रोक लगा दी थी। साथ ही कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, सीबीएसई डायरेक्टर और स्वास्थ्य मंत्रालय को 7 जून तक अपना काउंटर-एफेडेविट सौंपने को कहा था।
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिजल्ट की घोषणा सीबीएसई नीट की वेबसाइट cbseneet.nic.in पर की जाएगी।
नेशनल एलीजीबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) के जरिये छात्रों को देश के मेडिकल कॉलेजों में MBBS कोर्स में एडमिशन मिलता है। केवल AIIMS और JIPMER ऐसे संस्थान हैं जो अपनी प्रवेश परीक्षा खुद आयोजित कराते हैं।