बिना पहचान पत्र दिखाए 2000 का नोट बदलने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार, कहा- यह कोई जरूरी मामला नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि यह कोई जरूरी मामला नहीं है। याचिकाकर्ता ने जल्द सुनवाई की मांग की थी।

2000 Rupee Note Exchange: सुप्रीम कोर्ट ने 2 हजार का नोट बदलने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की थी। लेकिन सु्प्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह मामला बहुत जरूरी नहीं है। याचिकाकर्ता ने बिना पहचान पत्र दिखाए 2 हजार का नोट बदलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है।
बता दें कि इस याचिका को इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, इसके बाद याचिकाकर्ता इसे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि नोट बदलने वालों की पहचान उजागर नहीं होने से परेशानी होगी। इससे भ्रष्ट और देश विरोधी ताकतों को फायदा होगा।
याचिकाकर्ता ने कहा कि पहचान जाहिर नहीं होगा तो यह नोट आसानी से बदले जा सकेंगे। उन्होंने अंदेशा जाहिर करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों, माफिया या देश विरोधी ताकतों के पास दो हजार का नोट अधिक है। ऐसे में पहचान उजागर करना बेहद जरूरी है।
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अश्विनी उपाध्याय ने ये भी बताया कि देश में ऐसा कोई भी परिवार नहीं है, जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। सभी के पास बैंक में खाते हैं। इसलिए सभी नोटों को बैंक में जमा कराना चाहिए, न कि इसके बदले पैसे देने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को सिर्फ अपने ही खाते में पैसे जमा कराना चाहिए, दूसरों के खाते में नहीं। इससे लेनदेन पूरी तरह से पारदर्श होगा।
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