सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश- चुनाव आयोग शिवसेना पार्टी चिन्ह विवाद पर गुरुवार तक कार्रवाई ना करे

सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश- चुनाव आयोग शिवसेना पार्टी चिन्ह विवाद पर गुरुवार तक कार्रवाई ना करे

नई दिल्‍ली, 23 अगस्‍त: महाराष्‍ट्र में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के विधायकों को अपने पक्ष में करके मुख्‍यमंत्री तो बन चुके है लेकिन शिवसेना के असली हकदार के दावे को लेकर शिंदे गुट और ठाकरे शिवसेना का मामला सुप्रीम कोर्ट में था। वहीं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने शिवसेना पर दावे से जुड़े मामले को संविधान पीठ को सौंप दिया है।

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    शिवसेना पार्टी पर दावे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच लड़ाई में फैसला करने के लिए बड़ी पीठ के लिए आठ प्रश्न तैयार किए।

    पांच सदस्यीय संविधान पीठ गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करेगी इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह ठाकरे और शिंदे के खेमे के बीच पार्टी चिन्ह विवाद पर गुरुवार तक कार्रवाई नहीं करे।

    बता दें अदालत उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुटों द्वारा विधायकों की अयोग्यता और अन्य तकनीकी मुद्दों पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

    इस मामले पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि मामले को गुरुवार को संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें और पीठ चुनाव आयोग की कार्यवाही से संबंधित चुनाव चिन्ह के बारे में शुरुआत में फैसला करेगी।

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