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एक सिंतबर से नए वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा कराना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

एक सिंतबर से चार पहिया और दोपहिया वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

By Rizwan
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आागामी एक सितंबर से नई बाइक और कार की खरीद पर उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य कर दिया है। एमबी लोकुर और दीपक गुप्ता की बेंच ने शुक्रवार को ये अहम आदेश दिया है। कार की खरीद पर तीन साल के लिए जबकि दो पहिया वाहन का पांच साल का थर्ड पार्टी बीमा जरूरी होगाा। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज केएस राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाले पैनल की सिफारिशों पर उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश दिया है।

Supreme Court order Third party insurance for cars bikes must from September 1

देश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि हर साल एक लाख से ज्यादा मौत हो रही हैं, औसतन देखा जाए तो हर तीन मिनट में सड़क दुर्घटना से एक मौत हो रही है। इसकी ओर ध्यान देना जरूरी है, बीमा कंपनी इस ओर से पीठ नहीं फेर सकतीं। पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक थर्ड पार्टी से बहुवर्षीय बीमा कराने से इस तरह की दिक्कतें काफी दूर हो जाएंगी।

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बहुवर्षीय बीमा कराने की पैरवी में एमिकस गौरव अग्रवाल ने कहा कि देश के 18 करोड़ पंजीकृत वाहनों में से 12 करोड़ का बीमा नहीं है। अग्रवाल की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि 66 फीसदी से ज्यादा ऐसे वाहन हैं, जिनका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होता।

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English summary
Supreme Court order Third party insurance for cars bikes must from September 1
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