सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले में किया बदलाव, इस राज्य में 2 घंटे पटाखे बेचने और चलाने की दी छूट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में दिवाली पर दो घंटे पटाखे बेचने और चलाने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना पटाखा निर्माता एसोसिएशन की अर्जी पर ये छूट दी है। तेलंगाना हाईकोर्ट और एनजीटी ने राज्य में पटाखे बेचने और चलाने पर बैन लगाया था। इस फैसले को संशोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग त्योहार पर दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखे चला सकते हैं। ये छूट सिर्फ दिवाली के लिए है।
पटाखों पर लगा है बैन
प्रदूषण और कोरोना को देखते हुए ज्यादातर राज्य सरकारों ने पटाखों पर बैन लगाया हुआ है। तेलंगाना में भी हाईकोर्ट ने पटाखों पर बैन का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ तेलंगाना पटाखा निर्माता एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने देशभर के प्रदूषित शहरों और इलाकों में पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले एनजीटी ने सोमवार (9 नवंबर) को आदेश जारी करते हुए 30 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में पटाखे जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण और दीवाली के बाद स्थिति और बदतर होने की आशंका को देखते हुए ये किया गया।
दिल्ली में भी पटाखे बैन
दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पटाखों पर बैन लगा दिया है। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान भी पटाखे बैन कर चुके हैं। पटाखे ना चलाने के लिए सरकारें अपील भी कर रही हैं।
कल मनाई जाएगी दिवाली
दिवाली का त्योहार कल यानी 14 नवंबर को मनाया जाएगा। दिवाली का त्योहार भारत में खासतौर से हिन्दू धर्म के मानने वाले लोग बहुत ही आस्था और उत्साह से मनाते हैं। कई तरह की मिठाईयां बनती हैं और नए कपड़े पहने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम दिवाली के दिन ही वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे इसलिए उस दिन पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से सजाया गया था और भगवान राम का स्वागत जगमगाती रौशनी से किया गया था। इसके बाद से इस दिन दिवाली मनाई जाने लगी।
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